CMEGP Scheme :Chief Minister Employment Generation Programme


CMEGP Scheme:Chief Minister Employment Generation Programme

CMEGP Scheme "मुख्यमंत्री रोज़गार निर्माण कार्यक्रम" 


CMEGP Scheme  ये योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का महाराष्ट्र राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों एवं उद्योगों, व्यवसायों में बेरोजगार युवाओं एवं युवतियों को उद्यमियों को अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना हेतु है। और कई उद्यमी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। यह महाराष्ट्र प्रदेश में नये क्षेत्रों में उपलब्ध स्वरोजगार एवं रोजगार के नये अवसरों पर विचार करेंके उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना है जो उद्यमिता को बढ़ावा दे और समय के साथ रचनात्मकता को बढ़ावा दे। आज के इस ब्लॉग में CMEGP Scheme इस योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी उस भाषा में लेंगे जिसे आम किसान, युवा एवं युवतियों को समझ सकेंगे। इसी प्रकार की केंद्र सरकार की PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा संचालित केंद्र सरकार की एक योजना है। इससे इच्छुक युवाओं को स्व-रोजगार सृजन हेतु स्व-रोजगार प्रोत्साहन योजना का शासकीय अनुदान प्राप्त होता है बड़े पैमाने पर किए जाने वाले प्रस्तावों और राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और अंतर्निहित क्षमता को ध्यान में रखते हुए। ये महाराष्ट्र राज्य के लिए स्वतंत्र CMEGP Scheme "मुख्यमंत्री रोज़गार निर्माता कार्यक्रम" का निर्माण राज्य में सेना वर्ष 2019-20 से रोजगार सृजन योजना) लागू की गयी है ।
                                                              
CMEGP Scheme benefits for small scale industries in Hindi


शासन की नई औद्योगिक नीति-2019 बिन्दु क्रमांक 5(II) एवं 9.2 के अनुसार। CMEGP "मुख्यमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम" योजना की मुख्य विशेषताएं, पात्रता एवं शर्तें,

प्रक्रिया इस प्रकार होगी.

योजना स्तर :- 

CMEGP "मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" योजना को राज्य स्तरीय योजना भी कहा जाता है।
कार्यक्रम को एक योजना के रूप में क्रियान्वित किया गया है । उद्योग के राज्य स्तर को बढ़ने के लिए

योजना का उद्देश्य :-  

बेरोजगार युवाओं एवं युवतियों को उद्यमियों को अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना हेतु राज्य के युवाओं की आत्मनिर्भरता, उनके स्वरोजगार परियोजना को प्रोत्साहित करना।

योजना के तहत योग्य क्षेत्र:- 

योग्य विनिर्माण, सेवा उद्योग, कृषि सहायक व्यवसाय, कृषि बुनियादी ढांचा उद्योग, ई-परिवहन और उस पर आधारित व्यवसाय, एक ही मुद्रा पर (ब्रांड-आधारित समेकन)। भर्ती केंद्र, गैर-भर्ती केंद्र/शैक्षणिक केंद्र आदि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे

लाभार्थी पात्रता :- कार्यक्रम के अंतर्गत पात्रता की शर्तें इस प्रकार होंगी।

* आयु :- 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके किसी भी आय वाले निवासी नागरिक,

अधिकतम आयु 45 वर्ष (अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को छोड़कर) 5 वर्ष राष्ट्रीय) पात्र रहेंगे

*योग्य स्वामित्व कारक:- उपरोक्त योग्यता रखने वाले व्यक्ति, साझेदारी, वित्तीय धार्मिक नेताओं के साथ स्वयं सहायता समूह।

2) शैक्षणिक योग्यता

(I) 10 से 25 लाख रुपये के प्रोजेक्ट के लिए 7 वीं पास

(ii) 25 से 50 लाख रुपये की परियोजनाओं के लिए 10 वीं पास

3) विनिर्माण उद्योग :- (अधिकतम परियोजना सीमा) 50 लाख

4) सेवा उद्योग :- (अधिकतम परियोजना सीमा) 10 लाख


प्रोजेक्ट रिपोर्ट निम्नलिखित निर्धारित मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए

(I) स्थायी पूंजी :- मशीनरी राशि न्यूनतम half

(ii) भवन निर्माण :- अधिकतम 20% (iii) कार्यशील पूंजी :- अधिकतम 30%

5) स्वयं निवेश :- 5 से 10%

6) सब्सिडी सीमा :- 15 से 35 %

7) उक्त योजना नव स्थापित उद्योग के लिए है और मराठी लिखने, पढ़ने और बोलने की क्षमता अनिवार्य है

8) योग्य स्वामित्व इकाई:- व्यक्तिगत, साझेदारी, बचत समूह

9) निर्धारित दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है

1) पासपोर्ट साइज फोटो

2) आधार कार्ड

3) जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र

4) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (आपकी शिक्षा का प्रमाण जैसे 10वीं, 12वीं, स्नातक की मार्कशीट)

5) अंडरटेकिंग फॉर्म वेबसाइट पर मेनू में पाया जा सकता है

6) प्रोजेक्ट रिपोर्ट

7) जाति प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)

8) विशेष श्रेणी (भूतपूर्व सैनिक, विकलांग) के मामले में प्रमाण पत्र

9) यदि आरईडीपी/ईडीपी/एसडीपी या कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा कर लिया है तो प्रमाणपत्र

10) जनसंख्या प्रमाण पत्र (यदि जनसंख्या 20000 से कम है)

11) साझेदारी फर्म के मामले में I) पंजीकरण प्रमाण पत्रii) पावर ऑफ अटॉर्नी, संविधान▪एक परिवार एक लाभार्थी

घ) एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति कार्यक्रम का लाभ उठा सकता है। कू तुम्बा की परिभाषा पति, पत्नी है

ऐसा ही होगा.

ई) बेरोजगार व्यक्तियों के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) या केंद्र या राज्य से समान

राज्य सरकार/निगम के आदेश पर आधारित स्व-रोज़गार योजना

लाभ लिया गया.

नोट :- उपरोक्त दस्तावेज़ में क्रमांक 1 से 4 300 KB तक तथा क्रमांक 5 एवं 6 1 MB तक होने चाहिए।

उपरोक्त योजना का लाभ तुरन्त उठायें

http://maha-cmegp.gov.in

उक्त वेबसाइट पर जाएं और आज ही वेबसाइट पर आवेदन करें

निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन - शहरी ग्रामीण शहरी ग्रामीण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/

मनहला/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक

5% 25% 35% 70% 60%

10% 15% 25% 75% 65%

सेवा उद्योगों और कृषि सहायक गतिविधियों और विनिर्माण प्रकार की गतिविधियों के लिए परियोजना लागत

भवन निर्माण लागत 20% के भीतर होगी और कार्यशील पूंजी परियोजना लागत के 30% के भीतर होगी।

2.3 योजना के अंतर्गत रोजगार एवं आपूर्ति की उपलब्धता :- इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापक रोजगार के अवसरों का सृजन।
कार्यक्रम अवधि (अगले पांच वर्ष) के दौरान कुल प्रथम घटक की योजना बनाई गई है।
योग्यता और प्रारंभिक वर्ष 2019-2020 के लिए कुल 10,000 इकाइयों (लाभ) की आवश्यकता होगी।
महिला वर्ग के लिए रिक्तियों की कुल संख्या का 30% और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए रिक्तियों का 20%।

उम्मीदवारों के लिए एक तारीख आरक्षित रखी जाएगी. इसके लिए सरकार के संबंधित नये अंग (सामान्य आयु एवं नवशीर्ष) बनाये गये

उद्योग नवभाग को कड़वी निराशा के अनुपात में सहायता नवभाग और अनिवासी नवखास नवभाग) प्रदान की गई।उपलब्ध और लिया गया. उपरोक्त प्रावधान सरकार के सामान्य गैर-कल्पित प्रावधानों में उपलब्ध हैं किया जायेगा।



संदर्भ के लिए कुछ विनिर्माण उद्योगों/सेवा उद्योगों की सूची

1 धागे की गेंदें और ऊनी बॉलिंग कुंडी बनाना
2 कपड़ों का उत्पादन
3 लाँड्री
4 नाई
5 नलसाजी
6 डीजल इंजन पंपों की मरम्मत
7 स्प्रेयर के लिए टायर वैल्सीनाइजिंग यूनिट कृषि सेवाएँ
8 बैटरी चार्जिंग
9 आर्ट बोर्ड पेंटिंग/स्प्रे पेंटिंग
10 साइकिल मरम्मत की दुकानें
11 बैंड दस्ता
12 मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मरम्मत
13 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत
14 कार्यालय मुद्रण एवं पुस्तक बाइंडिंग
15 कंटीले तारों का निर्माण
16 नकली आभूषण (चूड़ियाँ) निर्माण
17 पेंच उत्पादनइंजी. कार्यशाला
18 भंडारण 
19 बैटरी उत्पादन
20 जर्मन मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन
21 रेडियो उत्पादन
22 वोल्टेज स्टेबलाइजर का उत्पादन
23 नक्काशीदार लकड़ी और कलात्मक फर्नीचर बनाना
24 ट्रंक और बॉक्स उत्पादन
25 ट्रांसफार्मर/ईएलसीटी। मोटर पंप/जनरेटर विनिर्माण
26 कंप्यूटर असेंबली
27 वेल्डिंग 
28 कार्यवजन कांटा उत्पाद
29 सीमेंट उत्पाद
30 विभिन्न भौतिक हैंडलिंग उपकरणों का निर्माण
31 मशीनरी स्पेयर पार्ट्स का निर्माण
32 मिक्सर ग्राइंडर और अन्य घरेलू सामान बनाना।
33 प्रिंटिंग प्रेस/स्क्रीन प्रिंटिंग
34 बैग उत्पादन
35 मंडप सजावट
36 गद्दे का कारखाना
37 सूती वस्त्र वस्त्रों में स्क्रीन प्रिंटिंग
38 ज़ेरॉक्स सेंटर
39 चाय की दुकानें
40 कन्फेक्शनरी उत्पादन
41 होजरी का निर्माण
42 रेडीमेड कपड़ों की सिलाई/विनिर्माण
43 खिलौने और गुड़िया बनाना
44 फोटोग्राफी
45 डीजल इंजन पम्प सेट की मरम्मत
46 मोटर रिवाइंडिंग
47 तार का जाल बनाना
48 घरेलू एल्युमीनियम के बर्तनों का निर्माण
49 पेपर पिन का निर्माण
50 सजावटी बल्बों का निर्माण
51 हर्बल ब्यूटी पार्लर/आयुर्वेदिक हर्बल उत्पाद
52 केबल टीवी नेटवर्क/कंप्यूटर केंद्र
53 सार्वजनिक परिवहन/ग्रामीण परिवहन सेवाएँ
54 रेशम साड़ियों का निर्माण
55 रसवंती
56 चटाई बनाना
57 रेशेदार वस्तुओं का निर्माण
58 आटा चक्की
59 कप बनाना
60 लकड़ी का काम
61 स्टील ग्रिल का निर्माण
62 जिम सेवाएँ
63 आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन
64 फोटो फ्रेम
65पेप्सी यूनिट/ठंडा/शीतल पेय
66 खावा और चक्का इकाइयाँ
67 गुड़ तैयार करनाफल एवं सब्जी प्रसंस्करण
70 कच्चे तेल उद्योग
71 मवेशियों का चारा
72 दाल मिल
73 चावल मिल
74 मोमबत्ती निर्माण
75 तेल उत्पादन
76 शैम्पू उत्पाद
77 बालों के तेल का उत्पादन
78 पापड़ मसाला 
79 उद्योगबर्फ/आईसीई कैंडी का निर्माण
80 बेकरी उत्पाद
81 तैराकी उत्पादन
82 किशमिश/किशमिश उद्योग
83 सोने के आभूषणों का निर्माण (आभूषण कार्य)
84 चाँदी का वर्क
85 स्टोन क्रेशर व्यापार
86 पत्थर काटना पॉलिश करना
87 मिर्च कन्दप

इस योजना के तहत आप महाराष्ट्र के किसी भी जिले में आवेदन कर सकते हैं...

आपके नए उद्यम के लिए शुभकामनाएँ...



आपसे अनुरोध है कि इस संदेश को अपने सभी ग्रुपों में भेजें

जिससे महाराष्ट्र के सभी युवा उद्यमियों को इसका लाभ मिलेगा

धन्यवाद

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सुरेश गुलगे
मंगल अँग्रो फार्म


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